24 घंटे खुलेगी शराब की दुकानें, पुलिस रखेगी कड़ी चौकसी
Dehradun: नववर्ष की पूर्वसंध्या एवं नव वर्ष के दौरान देहरादून में मसूरी में पर्यटकों की संख्या को देखते हुए होटल रेस्टोरेंट्स ढाबा 2 जनवरी तक 24 घंटे खुले रह सकेंगे। तो वही डीजे बजाने की अनुमति 10:00 बजे तक जबकि बार लाइसेंस वाले स्थानों पर रात 12:00 बजे तक ही कार्यक्रम चलाने की अनुमति होगी।
वही 2 जनवरी तक अंग्रेजी शराब की दुकानों को भी 24 घंटे खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।
पुलिस कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद देहरादून के आदेशानुसार उक्त आदेशों पर अमल करने के निर्देश दिए गए हैं। बता देगी थानाध्यक्ष थाना राजपुर द्वारा रिपोर्ट दी गई है कि नव वर्ष 2023 के मद्देनजर 31 दिसंबर को लोकल तथा बाहरी पर्यटकों द्वारा जनपद में भारी संख्या में मसूरी तथा आसपास के क्षेत्रों का रुख किया जाएगा. पर्यटकों की संभावित भीड़ को देखते हुए आज दिनांक राजपुर थाना क्षेत्र में पडने वाले समस्त बार /रेस्टोरेंट /कैफे होटल/ मॉल के प्रबंधकों एवं संचालकों को नोटिस के माध्यम से अवगत कराया गया है कि जिनके पास बार लिकर लाइसेंस है वह लाइसेंस की शर्तों के अनुसार केवल 12:00 PM तक खुले रहेंगे तथा डीजे निर्धारित समय 22:00 PM तक ही निर्धारित डेसीबल में ही उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के तहत ही चलेंगे.
जो भी पर्यटक उक्त बार होटल रेस्टोरेंट कैफे मॉल में अपने निजी वाहनों से आएंगे की पार्किंग की संपूर्ण व्यवस्था संबंधित होटल /रेस्टोरेंट /बार/ कैफे /मॉल प्रबंधकों / संचालकों की होगी यदि संबंधित होटल/ रेस्टोरेंट/ बार/ कैफे/ मॉल के स्तर से कोई भी अव्यवस्था होती है तो संबंधित संचालक के विरुद्ध उचित विधिक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी
वही शासन द्वारा लिए गए एक अन्य निर्णय के अनुसार पर्यटकों को सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु दिनांक 30 दिसम्बर, 2022 से दिनांक 02 जनवरी, 2023 तक जनहित में उत्तराखण्ड राज्य के सभी होटल / रेस्टोरेंट ढाबे, चाय व खान-पान की अन्य दुकानें 24 घण्टे खुला रखने की इस शर्त के साथ अनुमति दी गई है.