रायपुर पुलिस की बिना लाइसेंस/परमिट शराब पिलाने वाले होटल/ रेस्टोरेंट संचालक के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही, 05 होटल/ रेस्टोरेंट संचालक गिरफ्तार, 05 अभियोग पंजीकृत
Dehradun: उच्च पुलिस अधिकारियों द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को होटल/ रेस्टोरेंट मे बिना परमिट, लाइसेंस के शराब पिलाने वालो के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए गए।
आदेश के क्रम में थानाध्यक्ष रायपुर द्वारा थाना रायपुर क्षेत्र मे होटल/ रेस्टोरेंट मे बिना परमिट, लाइसेंस के शराब पिलाने वालो के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु अलग-अलग 03 टीमें गठित कर रवाना की गई। पुलिस टीम द्वारा दिनांक 12/01/23 *थाना क्षेत्रअंतर्गत बिना लाइसेंस के अपने होटल/ ढाबों में शराब पिलाई जाने के संबंध में चेकिंग की गई, चेकिंग के दौरान होटल/ ढाबों में शराब पिलाई जाने 05 होटल /रेस्टोरेंट संचालको को गिरफ्तार के अलग अलग 95 अभियोग* पंजीकृत किया गये।
*अभियोग का विवरण*
*1-मुकदमा अपराध संख्या 26/23 धारा 60/68 आबकारी अधिनियम*
*सुरेंद्र डंगवाल पुत्र बालम सिंह डंगवाल निवासी आनंदमई आश्रम औली रोड थाना रायपुर*
*2-मुकदमा अपराध संख्या 27/22 धारा 60/68 आबकारी अधिनियम विजेंदर सिंह सजवान पुत्र वीर सिंह सजवान निवासी दून हिल्स कॉलोनी लाडपुर रिंग रोड*
*3 -मुकदमा अपराध संख्या 28/23धारा 60/68 आबकारी अधिनियम नीरज तनेजा पुत्र बलराम तनेजा निवासी चूना भट्टा रायपुर देहरादून*
*4- मुकदमा अपराध संख्या 29/23 धारा 60/68 विजय सिंह पुत्र सोहन सिंह निवासी रावत रेस्टोरेंट चुना भट्टा*-
*5 मुकदमा अपराध संख्या 30/22धारा60/68 आबकारी अधिनियम रूपेस सिंह पुत्र रामस्वरूप निवासी रिंग रोड चखना रेस्टोरेंट