महाशय रेलवे में लगवा रहे थे नौकरी, अब खुद रहेंगे जेल में – Bhilangana Express

महाशय रेलवे में लगवा रहे थे नौकरी, अब खुद रहेंगे जेल में

25000रु. का ईनामी गिरफ्तार, ईनामी अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत गिरफ्तारी

अपराध करने के उपरान्त बिहार के सिवान में जाकर छिप था

रेलवे विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर जनता से लाखो रुपये की ठगी

देहरादून: इनामी अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे गिरफ्तारी अभियान के तहत उत्तराखण्ड एसटीएफ द्वारा एक ऑपरेशन में थाना रुद्रपुर के 25000रु. के ईनामी अपराधी अक्षेश्वर तिवारी पुत्र भुवनेश्वर तिवारी निवासी मुबारकपुर थाना चैनपुर जनपद सिवान, बिहार को बिहार के चैनपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार ईनामी थाना रुद्रपुर से ठगी व धोखाधड़ी के एक मुकदमें में फरार चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी हेतु न्यायालय द्वारा स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। ईनाम घोषित होने के बाद से वह बिहार व पंजाब में छिपकर रहा था।

एसटीएफ की इस कार्यवाही में मु0आरक्षी रियाज अख्तर की विशेष भूमिका रही।

*एसएसपी एसटीएफ नवनीत भुल्लर द्वारा बताया गया कि उत्तराखण्ड एसटीएफ द्वारा पिछले कई दिनों से उक्त ईनामी अपराधी की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे थे परन्तु ईनामी बार-बार अपनी लोकेशन चेंज कर रहा था और मोबाइल नम्बर भी बदल रहा था। लेकिन पिछले कई दिनों से उसकी लोकेशन बिहार के सिवान जिले में आने पर एक टीम गिरफ्तारी हेतु बिहार के लिए रवाना की गयी थी टीम द्वारा कल इस ईनामी अपराधी को सिवान जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया और उसे ट्रांजिट रिमांड के जरिये लाकर कोतवाली रुद्रपुर में दाखिल किया गया है।

गिरफ्तार अपराधी एक पेशेवर व शातिर ठग है जिसके द्वारा वर्ष 2010 में रेलवे विभाग में नौकरी दिलाने की एवज में कई लोगों के साथ लाखों रुपये की ठगी व धोखाधड़ी की थी जिसपर मुकदमा कोतवाली रुद्रपुर में पंजीकृत है। उक्त मामले की विवेचना राज्य की सीबीसीआईडी शाखा द्वारा की गयी थी। रुद्रपुर न्यायालय द्वारा उसकी गिरफ्तारी हेतु स्थायी वांरट जारी किया गया था जिसपर दिनाँक 02 फरवरी 2023 को जनपद ऊधमसिंह नगर से उसपर 25000 का ईनाम घोषित किया गया । उत्तराखण्ड एसटीएफ का ईनामी अपराधियों के खिलाफ गिरफ्तारी अभियान जारी है।

*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-*
1.अक्षेश्वर तिवारी पुत्र भुवनेश्वर तिवारी निवासी मुबारकपुर थाना चैनपुर जनपद सिवान बिहार

*अभियुक्त के आपराधिक इतिहास का विवरण-*
मु0अ0सं0-435/2010, धारा 406/420 भा0द0वि0, थाना रूद्रपुर, जनपद उधमसिंह नगर।