
हरिद्वार: भाजपा विधायक अदेश चौहान को सीबीआई कोर्ट में एक साल की सजा सुनाई है दरअसल यह मामला मारपीट का है
हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा में भाजपा विधायक अदेश चौहान को
पुलिस कस्टडी में मारपीट मामले में दोषी करार देते हुए कोर्ट ने सुनाया एक साल की सजा का फैसला सुनाया है , विधायक पर भतीजी के
पति मनीष को पिटने का था आरोप,
कोर्ट ने विधायक के साथ भतीजी दीपिका और 4 अन्य को भी दोषी पाया
माना है, पुलिस के दो सिपाही दिनेश और रज्जन को भी आरोपी माना है ,
एक आरोपी पुलिसकर्मी की पहली हो चुकी है मौत, हाईकोर्ट के आदेश
पर सीबीआई ने के थी जांच,
दहेज उत्पीड़न मामले में विधायक के कहने पर हुई थी मारपीट, सीबीआई कोर्ट
ने सबूत के आधार पर सभी को दोषी माना है