अनावश्यक हूटर लगाकर वाहन चलाने पर यातायात पुलिस ने की कार्रवाई
Uttarkashi: उत्तराखंड में हूटर एवं सायरन का प्रयोग झूठी शान का प्रतीक बनता जा रहा है और इसका एक बड़ा कारण मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामूली कार्रवाई होना है। पुलिस द्वारा गलत तरीके से हूटर व सायरन का प्रयोग करने पर मात्र ₹1000 का चालान किया जाता है जो ऐसे बेलगाम लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता। मैदान से लेकर पहाड़ तक में खुलेआम अवैध तरीके से निजी गाड़ियों में मोटर प्रयोग किए जा रहे हैं। पुलिस कार्रवाई तो करती है लेकिन इससे व्यवस्था में कोई सुधार हो रहा है ऐसा दूर-दूर तक नजर नहीं आता।
इधर चार धाम यात्रा मार्ग पर होटल एवं सायरन का अब अवैध प्रयोग करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ उत्तरकाशी पुलिस कार्रवाई कर रही है। यातायात निदेशालय, उत्तराखंड के तत्वाधान में प्रेशर हॉर्न/हूटर/रेट्रो साइलेंन्सर के खिलाफ खिलाफ पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में निरीक्षक यातायात, राजेन्द्र नाथ व उनकी टीम द्वारा द्वारा आज 23.06.2023 को गंगोरी, उत्तरकाशी में चैकिंग के दौरान हूटर लगाकर वाहन चलाने वाले चालक के विरुद्ध एम0वी0 एक्ट के अन्तर्गत ₹1000 का नकद चालान किया गया तथा मौके पर वाहन से हूटर हटाया गया।
यातायात पुलिस द्वारा सभी से अपील की गयी की वाहनों में अनावश्यक प्रेशर हॉर्न,हूटर व रेट्रो साइलेंन्सर न लगाये, इससे ध्वनि प्रदूषण के साथ-साथ रोड पर चलने वाला यातायात व आस-पास के लोग परेशान होते हैं। प्रेशर हॉर्न/हूटर/रेट्रो साइलेंन्सर के खिलाफ यातायात पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा।