पायलट वाहनों में हूटर के अनावश्यक प्रयोग को लेकर डीजीपी के तेवर तल्ख – Bhilangana Express

पायलट वाहनों में हूटर के अनावश्यक प्रयोग को लेकर डीजीपी के तेवर तल्ख

अनावश्यक हूटर के प्रयोग पर डीजीपी सख्त, दिए ये निर्देश

देहरादून: उत्तराखंड के तमाम जनपदों में हूटर का शौक इस कदर लोगों के सिर पर चढ़ गया है कि वह अवैध तरीके से अपने वाहनों पर HOOTER लगाकर सड़क पर अराजकता फैला रहे हैं। यही नहीं सरकारी वाहन भी अनावश्यक तौर पर होटल का प्रयोग उस वक्त भी कर रहे हैं जब हूटर के लिए अधिकृत अधिकारी गाड़ी में सवार नहीं है। यही स्थिति उत्तराखंड पुलिस के कई वाहनों में भी देखी जा रही है जहां वाहन चालक अनावश्यक तौर पर हूटर का प्रयोग करते हैं और नियम कानूनों का उल्लंघन करते हुए अपने वाहनों को पहले निकालने की कोशिश करते हैं।

हूटर के अनावश्यक एवं अवैध प्रयोग पर गंभीरता के साथ लगाम करने के लिए पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अशोक कुमार ने फरमान जारी किया है जिसके तहत सभी जनपद प्रभारियों को अपने-अपने जनपदों एस्कोर्ट एवं पायलट में लगे वाहनों के आवागमन के दौरान सामान्य परिस्थितियों एवं खाली सड़कों पर अनावश्यक रूप से हूटर का प्रयोग न किये जाने हेतु निर्देशित किया है।

इससे पूर्व भी पुलिस के वाहनों के आवागमन के दौरान सामान्य परिस्थितियों में अनावश्यक रूप से हूटर का प्रयोग न किये जाने के निर्देश दिए गए हैं लेकिन देखा गया है कि इन निर्देशों का सबसे अधिक उल्लंघन सरकारी वाहन चालकों द्वारा ही किया जा रहा था। मुख्य तौर पर ऐसे वाहन जो वीआईपी लोगों को एस्कॉर्ट करते हैं या फिर पायलट में चलते हैं वह खाली होने पर भी अनावश्यक तौर पर सड़कों पर हूटर बजाते हैं जिससे अन्य लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन वाहन चालकों का उद्देश्य हूटर का अनावश्यक प्रयोग कर अपने वाहन को दूसरों से आगे निकालना ही होता है, लेकिन अब यदि वाहन चालक ऐसा करते हैं तो पकड़े जाने पर ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस महानिदेशक के स्तर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।