22 मौतों का जिम्मेदार माना, 190 साल की सजा – Bhilangana Express

22 मौतों का जिम्मेदार माना, 190 साल की सजा

6 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश में जिंदा जल गए थे 22 यात्री

क्या किसी व्यक्ति को उसकी उम्र से अधिक की सजा मिल सकती है? ऐसे ही एक मामले में मध्य प्रदेश की एक अदालत ने 22 यात्रियों की मौत के लिए बस ड्राइवर को जिम्मेदार मानते हुए 190 साल की सजा सुनाई है। घटना में 6 वर्ष पूर्व 22 यात्री एक बस में जिंदा जल गए थे। अदालत ने इन सभी मौतों के लिए बस ड्राइवर को दोषी माना है। साथ ही बस के मालिक को भी दोषी करार दिया गया है और उसे 10 साल की सजा सुनाई गई है।
मामला मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के पन्ना (panna) जिले से जुड़ा हुआ है जहां में 6 साल पहले हुए बस हादसे 22 यात्री जिंदा जल गए थे. अपर सत्र न्यायाधीश आरपी सोनकर ने बस के ड्राइवर शमसुद्दीन (47 वर्ष) को 190 साल की कैद की सजा सुनाई है.

मध्यप्रदेश में यह बस हादसा 4 मई 2015 को मंडला में नेशनल हाइवे पर पांडव फॉल के पास हुआ था. अनूप ट्रैवल्स की बस MP 19P 0533, बीस फीट नीचे गिरकर पलट गई थी. 32 सीटों वाली बस छतरपुर से करीब 12 बजकर 40 मिनट पर रवाना हुई थी. एक घंटे के बाद बस पन्ना जिले में पांडव फॉल के पास एक पुल पर पहुंची, जहां ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया. इसके बाद बस करीब आठ फीट नीचे खाई में गिर गई. खाई में गिरने के बाद उसमें आग लग गई और 22 यात्री जिंदा जल गए थे.