बम धमाका मामले में 38 दोषियों को फांसी की सजा – Bhilangana Express

बम धमाका मामले में 38 दोषियों को फांसी की सजा

वर्ष 2008 में गुजरात में किए गए थे बम धमाके

Ahamdabas: अहमदाबाद में जुलाई 2008 को सीरियल बम ब्लास्ट के मामले में स्पेशल कोर्ट ने 14 साल के बाद दोषियों की सजा का ऐलान कर दिया. कोर्ट ने 49 में से 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 11 अन्य दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. अदालत ने इन लोगों को पहले ही दोषी करार दे दिया था और आज कोर्ट ने सजा का ऐलान किया.

आतंकवादी संगठनों द्वारा साल 2008 में इन धमाकों की गूंज से पूरा देश हिल गया था. इस सीरियल ब्लास्ट मामले में 2 फरवरी को फैसला सुनाया जाना था, लेकिन 30 जनवरी को ही स्पेशल कोर्ट के जज एआर पटले कोरोना संक्रमित हो गए और इस मामले पर फैसला 8 फरवरी तक टल गया था। विचाराधीन 78 आरोपियों में से एक सरकारी गवाह बन गया था. पुलिस का दावा है कि उक्त आरोपी आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े हैं. आरोप था कि इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने 2002 में हुए गोधरा दंगे का प्रतिशोध लेने के लिए बम धमाके की साजिश रची थी.

जुलाई 2008 को अहमदाबाद में एक घंटे के भीतर 21 बम धमाके हुए थे। अहमदाबाद पुलिस ने इस मामले में 20 प्राथमिकी दर्ज की थी। वहीं, सूरत में भी 15 और एफआईआर दर्ज की गईं थी। इन बम धमाकों में गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी ने सभी आतंकियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए थे।
महज 19 दिनों के अंदर पुलिस ने 30 आतंकियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था