यौन शोषण संबंधित आपत्तिजनक पोस्ट पर एडमिन के खिलाफ कार्रवाई से इंकार – Bhilangana Express

यौन शोषण संबंधित आपत्तिजनक पोस्ट पर एडमिन के खिलाफ कार्रवाई से इंकार

गुप मंे मैसेज पोस्ट करने से रोकने का नियंत्रण नहीं एडमिन के पास
एक मामले में अदालत ने ग्रुप एडमिन को दी राहत

व्हाटसअप पर ग्रुप बनाने वाले एडमिन के लिए एक राहत की खबर हैं। केरल हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में गुप के एडमिन को दूसरे सदस्यों द्वारा आपत्तिजनक मैसेज भेजने पर राहत दी है और कहा है कि इसके लिए एडमिन परोक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं होगा।

यह प्रकरण तब प्रकाश में आया था जब 2020 वर्ष में व्हाट्सअप ग्रुप में एक वीडिया बच्चांे के यौन शोषण से जुड़ा हुआ दिखाया गया था। यह ग्रुप अदालत में याचिका डालने वाले ने ही बनाया था, जिसमें उनके अलावा दो अन्य लोग भी आरोपी बनाए गए थे।

आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट 2000 एवं यौन अपराध से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की धारा 13, 14 और 15 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में एडमिन होने के नाते याचिकाकर्ता को भी आरोपी बनाया गया जिसके बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने एडमिन को राहत देते हुए कहा है कि एडमिन के पास सदस्यांे को जोड़ने या हटाने का अधिकार है लेकिन वह किसी को ग्रुप मंे पोस्ट करने से नहीं रोक सकता और उस पर एडमिन का नियंत्रण नहीं है। न ही एप में ऐसी कोई सुविधा है कि एडमिन इस प्रकार के मैसेज या पोस्ट को मॉडरेट या संेसर कर सके।