कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण
देहरादून। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को पांच प्रतिशत सरकारी नौकरियो में आरक्षणस देने के फैसले पर शासनादेश जारी कर दिया गया है। इससे पूर्व आदेश के बाद भी नौकरियो में आरक्षण देने को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन सरकार की ओर से इस दिशा मे जीओ जारी कर दिशा-निर्देश स्पष्ट कर दिए गए हैं।
सरकार की ओर से जारी किए गए शासनादेश के अनुसार ऐसे बच्चे जिनके माता.पिता की मृत्यु उनके जन्म के 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। सबसे बड़ा असमंजस अनाथ बच्चों की जाति को लेकर था। चूंकि आदेश में कहा गया था कि वह अनाथ बच्चेए जिस श्रेणी के होंगेए उसी में उन्हें पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा।
सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि अनाथ आश्रमों में रह रहे ऐसे बच्चे जिनकी जाति के बारे में जानकारी नहीं होगी उन्हें अनारक्षित वर्ग में पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। जिन बच्चों की जाति का पता होगा, उन्हें उनकी श्रेणी जैसे एसस,ए एसटी, ओबीसी आदि में पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। शासन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के पदों पर कोई नहीं आता तो उन पदों को संबंधित श्रेणी में मानते करते हुए भर दिया जाएगा।