बिना लाइसेंस शराब पिलाने पर अब चालान नहीं, मुकदमा होगा दर्ज

बाकी मुनाफा कमा रहे होटल/रेस्टोरेंट स्वामी भी रहें सजग, जल्द पड़ेगा छापा

साथ बैठ सार्वजनिक स्थल पर जाम छलकाने पर 15 नपे, नगद चालान के बाद पुलिस टीम ने चेतावनी देकर छोड़ा

HARIDWAR: नशा मुक्त देवभूमि मिशन को सफल बनाने हेतु पुलिस टीम ने शराब परोसे जाने की सूचना पर कांगड़ी श्यामपुर के होटल व रेस्टोरेंट में छापेमारी कर दो रेस्टोरेंट स्वामियों को हिरासत में लेकर दोनों के खिलाफ अवैध रूप से शराब परोसने पर आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया।

मौके पर शराब पीते हुए पाए गए 15 लोगो को मौके पर 81 पुलिस एक्ट के अंतर्गत चालान कर ₹3750/- वसूलने के पश्चात चेतावनी देकर छोड़ा गया।

गिरफ्तार रेस्टोरेंट स्वामी
1. राजेश पुत्र सुभाष निवासी कांगड़ी श्यामपुर
2.केदार सिंह पुत्र जोध सिंह निवासी उपरोक्त