मिठाई की दुकानें पांच दिन खुल सकेंगी
विक्रम टेंपो संचालन पर बनी सहमति
शेष प्रतिबंध पूर्व की भांति जारी रहेंगे
Dehradun: कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए सार्वजनिक व्यवस्था में लगाई गई कोविड-19 कर्फ्यू की व्यवस्था को उत्तराखंड सरकार आगे भी जारी रहेगी। कर्फ्यू के दौरान इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी लेकिन इस बार राज्य सरकार ने मिलने वाली छूट में कुछ और बढ़ोतरी की है। जहां पिछली बार नई SOP के तहत व्यापारियों को सप्ताह में 3 दिन 5:00 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान की गई थी वही अगले चरण में मिठाई की दुकानों को भी सप्ताह में 5 दिन से खोलने की अनुमति मिलने जा रही है।
इसके बावजूद जो प्रतिबंध पूर्व में लागू है वे जारी रहेंगे। सिनेमा हॉल, बार स्विमिंग पूल, जिम, शैक्षिक संस्थान, ब्यूटी पार्लर सलून इत्यादि को अभी खोलने की अनुमति नहीं मिली है।
सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के तहत Vikram एवं Tempo सेवाओं को भी शुरू किया जा रहा है। उत्तराखंड में CORONA संक्रमण के घटते मामलों के बाद राज्य सरकार धीरे धीरे कर्फ्यू के साथ साथ ही नई व्यवस्थाओं को भी क्रमबद्ध तरीके से खोल रही है।
हालांकि सरकार की ओर से सभी जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए एवं मास्क व सामुदायिक दूरी के नियम को लागू कराने में कोई कोर कसर बाकी ना छोड़ी जाए।