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दबिश/तलाश के दौरान पीड़ित से अनुचित मांग करने पर होगी सख्त कार्रवाई
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DEHRADUN: उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के नए आदेशों से महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। आदेश सीधे तौर पर दबिश एवं तलाशी से जुड़े हुए हैं जिसमें पुलिस कर्मियों द्वारा पीड़ितों से अनुचित मांग करने पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं।
पीड़ितों से वाहन की मांग की तो नपेगा विवेचना अधिकारी
अक्सर ऐसी शिकायतें आई है कि विवेचना से संबंधित अभियोग में अभियुक्त की गिरफ्तारी/गुमशुदा की बरामदगी के लिए पुलिस टीम को गैर जनपद अथवा अन्य राज्यों में दबिश/तलाश हेतु वाहन की आवश्यकता पड़ती है। कई बार देखने में आया है कि पुलिस द्वारा पीड़ित परिवार से ही वाहन की व्यवस्था करवाये जाने हेतु अथवा वाहन में तेल डलवाने हेतु या टीम के रहने खाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में कहा जा रहा है।
इस प्रकार के विभिन्न कार्यों हेतु प्रत्येक थाने में ’’थाना विविध निधि’’ के अन्तर्गत पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी जाती है, उसके बावजूद भी इस प्रकार की शिकायतें प्रकाश में आ रही है, जो कि घोर निन्दनीय व आपत्तिजनक है और किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं है।*
DGP अशोक कुमार ने कहा कि किसी घटना या अपराध के घटित होने पर पीड़ित अथवा आमजनमानस की पुलिस के प्रति यह अपेक्षा होती है कि पुलिस जनता के साथ मधुर व्यवहार के साथ-साथ उसकी समस्या अथवा उसके साथ घटित घटना पर न्यायोचित तरीके से विधिक कार्यवाही अमल में लायें और उसे न्याय मिल सके। यदि हम हर निर्णय पीड़ित को केंद्र में रखकर लें, तो निःसंदेह हमारी पुलिस व्यवस्था अच्छी बनेगी और पीड़ित का पुलिस पर विश्वास बना रहेगा। समय-समय पर पुलिस मुख्यालय से इस सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी होते रहते हैं, इसके बावजूद भी कतिपय मामलों में ऐसी शिकायतें प्रकाश में आ रही हैं, जो अत्यन्त आपत्तिजनक और बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। जो भी पुलिसकर्मी ड्यूटी में ढिलाई बरतेगा उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।