डीएल एवं आरसी साथ लेकर चलने की अब जरूरत नहीं – Bhilangana Express

डीएल एवं आरसी साथ लेकर चलने की अब जरूरत नहीं

उत्तराखंड मंे अभी बनी है संशय की स्थिति
आमतौर पर वाहन चालकांे के लिए अपने दस्तावेजांे को हरदम अपने साथ रखना मुश्किल होता है, जिस कारण कई बार चालान जैसी प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ता है। वहीं बरसात एवं दूसरे कारणो से भी दस्तावेज खराब होने की शिकायतें रहती है। वाहन चालकांे की इन सब परेशानियांे केा देखते हुए अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में वाहन चालकांे के लिए नई व्यवस्था शुरू हो चुकी है जहां वाहन चालक यातायात पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा पूछे जाने पर डिजी.लॉकर प्लेटफॉर्म या एम.परिवहन मोबाइल ऐप में डिजिटल रूप में रखे इन दस्तावेजों को दिखा सकते हैं।
यूं तो डिजीलॉकर की व्यवस्था को परिवहन मंत्रालय द्वारा मान्य किया गया है लेकिन अक्सर देखा गया है कि पुलिस इस व्यवस्था के बावजूद भी वाहन चालकांे के चालान काट देते हैं। उत्तराखंड में भी ऑन लाईन या डिजीलॉकर मंे दस्तावेज दिखाने के बावजूद कई बार विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है।

राजधानी में डिजी.लॉकर होगा मान्य
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की तरफ से जारी नोटिस के अनुसार डिजी.लॉकर प्लेटफॉर्म या एम.परिवहन मोबाइल ऐप पर डिजिटल स्वरूप में रखे ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का पंजीकरण प्रमाणपत्र मोटर वाहन अधिनियम के तहत वैध दस्तावेज हैंण् विभाग ने कहा कि ये परिवहन विभाग द्वारा जारी प्रमाणपत्रों के अनुरूप वैध रूप से मान्य हैंण् उन्होंने स्पष्ट किया कि अन्य किसी रूप में ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की सॉफ्ट कॉपी मूल रिकॉर्ड के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी।