परिचालक हत्याकांड का खुलासा, शराब पीने के दौरान हुई आपसी बहस – Bhilangana Express

परिचालक हत्याकांड का खुलासा, शराब पीने के दौरान हुई आपसी बहस

*ऋषिकेश ISBT में हुई घटना का दून पुलिस ने किया खुलासा*

*गैर इरादतन हत्या में 24 घंटे के अन्दर 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार*

*शराब पीने के दौरान हुई आपसी बहस में बस के चालक ने दिया था मृतक को बस की छत से धक्का*

DEHRADUN:  कल विक्रम सिंह पुत्र दीप सिंह भण्डारी निवासी ग्राम भेन्तला पो0 रौणद पट्टी, रौणद रमोली, प्रतापनगर जनपद टिहरी गढवाल ने कोतवाली ऋषिकेश में तहरीर देकर अवगत कराया कि उनका भाई भरत सिंह भण्डारी पुत्र श्री दीप सिंह भण्डारी निवासी ग्राम भैन्तला, प्रतापनगर टि0 गढवाल, उम्र 43 वर्ष, जो कि वाहन संख्या UK07PC0142 (मीनी बस) के वाहन चालक श्री धाम सिह रावत पुत्र श्री सांख्य सिंह के साथ बस में परिचालक/कन्डक्टर का कार्य करता था। आज प्रातः फोन के माध्यम से उन्हें उसके ऋषिकेश बस अड्डे पर गाड़ी के नीचे मृत अवस्था मे पड़े होने की जानकारी मिली। उन्हें पूर्ण संभावना है कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी हत्या करके उसके शव को उक्त वाहन के पास फेका गया है।

उक्त तहरीर के आधार पर तत्काल कोतवाली ऋषिकेश पर मु0अ0सं0- 480/2024 धारा 103(1) BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

घटना की गंभीरता के दृष्टिगत अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु अलग- अलग टीमे गठित की गयी। गठित टीमो द्वारा घटना के संबंध में आसपास के लोगो से जानकारी करते हुए संधिक्त व्यक्तियों को पूछताछ हेतु थाने लाया गया। संधिक्तो से पूछताछ के दौरान दि0 09/09/24 को पुलिस टीम द्वारा पूछताछ के आधार पर बस के चालक धाम सिंह रावत पुत्र रांक्या सिंह रावत निवासी ग्राम हलेद पट्टी रोनत रमोली तहसील प्रतापनगर जिला टिहरी गढवाल उम्र-53 वर्ष को मृतक की गैर इरादतन हत्या में गिरफ्तार किया गया।

*पूछताछ विवरण*

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह करीब 25 वर्षो से ड्राइवरी का कार्य कर अपना जीवन यापन कर रहा है, पूर्व में अभियुक्त, मृतक भरत सिह भण्डारी के मामा राम सिंह की गाडी चलाता था, करीब 6 माह पहले उसके द्वारा वहाँ काम छोड दिया था, तथा पिछले 15-20 दिनों से वह मृतक भरत सिंह की गाड़ी चला रहा था, जिसे भरत सिंह तथा प्रवीण सिंह नेगी द्वारा संयुक्त रुप से खरीदा था।

दिनांक 07/09/2024 को वह उक्त वाहन को जोगत से ऋषिकेश लेकर आया, भरत सिंह के अपने घर जाने के कारण दिनाँक 07/09/24 को प्रवीण सिंह नेगी बस का परिचालक बनाकर आया था, शाम के समय अभियुक्त द्वारा मृतक भरत को फ़ोन करने पर उसके द्वारा ऋषिकेश आने की बात बताई तथा शाम के समय वह बस अड्डे पर आ गया, जहाँ उन्होंने ठेके से शराब खरीदी और फिर बस की छत पर बैठ कर शराब पीने लगे। शराब पीने के दौरान अभियुक्त तथा मृतक भरत सिंह के बीच मृतक के मामा की गाड़ी को लेकर बहस हो गयी, इस दौरान मृतक को हल्का सा धक्का लगने पर वह अनियन्त्रित होकर बस की छत से नीचे गिर गया तथा उसके सिर से खून निकलने लगा, अचानक हुई घटना से डरकर अभियुक्त मौके से भाग गया तथा कुछ देर बाद खाना खाकर वापस उसी बस में आकर बैठ गया। अगले दिन अभियुक्त द्वारा बस के मालिक प्रवीण सिंह भण्डारी को फोन कर मौके पर बुलाया, जिनके द्वारा मौके पर आकर टीजीएमओ के अध्यक्ष को बुलाया गया। पुछताछ व घटना स्थल से प्राप्त साक्ष्यों में अभियुक्त का हत्या करने इरादा होना नही पाया गया एवं अचानक हुयी घटना के कारण उक्त अभियोग में धारा 103(1) BNS की घटोत्तरी एवं धारा 105 BNS की बढोत्तरी की गई।