नशे के कारोबारियों का काल बनी उत्तराखंड एसटीएफ, नशा बेचकर करोड़ों की संपत्ति जोड़ने वाला गिरफ्तार – Bhilangana Express

नशे के कारोबारियों का काल बनी उत्तराखंड एसटीएफ, नशा बेचकर करोड़ों की संपत्ति जोड़ने वाला गिरफ्तार

पहली बार स्वापक औषधि और मनप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988;PITNDPS एक्ट के अंतर्गत अभ्यस्त नशा तस्कर को निवारक नजरबंदी(PREVENTIVE DETENTION) कानून के तहत गिरफ्तार किया गया

Dehradun: आज दिनांक 21.05.2022 को थाना बसंत विहार क्षेत्र से पिट एन.डी.पी.एस. एक्ट(PITNDPS) के तहत स्पेशल टास्क फोर्स टीम द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में अवैध मादक पदार्थो के व्यापार की रोकथाम के तहत पहली गिरफ्तारी की गई।

थाना बसंत विहार क्षेत्र से पिट एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत स्पेशल टास्क फोर्स(एस.टी.एफ) टीम द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में अवैध मादक पदार्थो के व्यापार की रोकथाम के तहत अभियुक्त शिवम गुप्ता पुत्र सुदामा गुप्ता निवासी 217 इंदिरानगर थाना बसंत विहार से गिरफ्तार किया गया जिसको सम्पूर्ण कार्यवाही के पश्चात जिला कारागार देहरादून निरूद्व किया जाएगा

अभियुक्त उपरोक्त पूर्व में थाना प्रेम नगर से वर्ष 2015 में अवैध चरस के साथ व थाना पटेल नगर से वर्ष 2016 में अवैध स्मैक के साथ तथा पुनः वर्ष 2021 में थाना डोईवाला से होण्डा सिटी कार के साथ अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया था, इसके अलावा अभियुक्त उपरोक्त को थाना बसंत विहार से वर्ष 2019 में अपने रेस्टोरेंट(एप्पल) की आड़ में अवैध शराब रखने के जुर्म में आबकारी अधिनियम के तहत दो बार अलग अलग गिरफ्तार किया गया था।

इसके अलावा अभियुक्त के विरूद्व मारपीट के दो अभियोग तथा एक अभियोग शस्त्र अधिनियम के तहत अलग अलग थानों में पंजीकृत है। जो अभी जमानत पर चल रहा है व इसका फायदा उठाकर पुनः मादक पदार्थो की तस्करी में लिप्त हो जाता है। जिससे अभियुक्त उपरोक्त द्वारा अवैध व्यापार से कई चल अचल सम्पत्ति अर्जित की गई है।

ऐसे आदतन अपराधी जो बार बार एनडीपीएस अधिनियम के तहत पकड़े गए है व जमानत पर बाहर है, उनके विरूद्व एसटीएफ द्वारा पिट एन.डी.पी.एस. एक्ट के अन्तर्गत तैयार किए गए निरूद्व प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव,गृह उत्तराखण्ड सरकार के आदेश से जिला कारागार निरूद्व किया जा रहा है.

सम्पूर्ण प्रकरण को नियमानुसार इस एक्ट के तहत गठित *एडवाइजरी बोर्ड(सदस्य ,1सीटिंग जज हाइकोर्ट व 2 रिटायर्ड जज हाइकोर्ट ) के समक्ष तीन माह के अन्दर रखा जाएगा, इस कानून के तहत बिना जमानत के एक साल की अवधि के लिए निवारक नजरबंदी संभव है।

अभियुक्त का नाम पता
शिवम गुप्ता पुत्र सुदामा गुप्ता निवासी 212 इंदिरानगर बसंत विहार

*अभियुक्त की अर्जित/दूसरो के नाम की संपत्ति
1.होण्डा एक्टिवा
2.ट्रेक्टर
3.होण्डा सिटी कार
4.करिज्मा मोटर साइकिल
5.होण्डा मोटर साइकिल
6.महिन्द्रा थार
7.भूमि मेहूंवाला स्थित लगभग 119.53 वर्ग मीटर
8. भूमि देहराखास पटेलनगर स्थित लगभग 76.67 वर्ग मीटर
9.लीज सम्पत्ति 153 वर्ग मीटर एप्पल रेस्टोरेंट स्थित बसंत विहार
10.दून काॅफी हाउस स्थित चकराता रोड थाना बसंत विहार(लीज पर)